त्योहारी सीजन के आगमन से पहले पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे वाहन चालकों को आर्थिक झटका लगने की संभावना है। सरकार ने कार और दोपहिया वाहनों पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया है। यह बदलाव पंजाब में वाहनों की लागत को बढ़ा देगा और इसकी प्रभावी तारीख से पहले खरीदी करने वाले लोगों को अधिक खर्च का सामना करना पड़ेगा।
पंजाब परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, चार पहिया वाहनों पर टैक्स की दरें वाहन की वास्तविक कीमत के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। नई दरों के अनुसार, 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर टैक्स को नौ प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि इन वाहनों की लागत में 7,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे वाहन की कीमत में लगभग 25,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
दोपहिया वाहनों पर भी टैक्स में वृद्धि की गई है। एक लाख रुपये तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर टैक्स को 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। यदि दोपहिया वाहन की कीमत एक लाख रुपये से अधिक है लेकिन दो लाख रुपये से कम है, तो टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी। और दो लाख रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर टैक्स 11 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
यह टैक्स वृद्धि 12 फरवरी 2021 को लागू किए गए पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 में किए गए संशोधन के बाद की गई है। इस निर्णय से पहले त्योहारों के मौसम में वाहन खरीदने वाले लोगों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा।