GST काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़े निर्णय के तौर पर GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। पहले इन पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत थी।
टैक्स बढ़ने से इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब सिनेमा देखते समय अगर आप खाने-पीने की कोई चीज खरीदते हैं तो उस सामान पर 18% के बजाय 5% GST लगेगा। इन सभी फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कैंसर की दवा पर IGST नहीं लगेगा।
GST की 50वीं बैठक में हुए निर्णय
1.GST परिषद की मीटिंग में तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28% की दर से टैक्स लगेगा।
2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (FSMP) के आयात पर IGST से राहत देने का भी फैसला किया है।
3. ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए GST Law में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
4. GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है।
5. इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा। इसके अलावा GST परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
6. SUV, MUV कारों पर 22% सेस लगाने का फैसला किया गया है। जबकि सेडान कारों को 22% सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।
7. सिनेमाहॉल में पॉपकॉर्न और समोसे खरीदते हैं तो यहां आपको राहत मिल सकती है। GST काउंसिल ने इन सामानों पर GST को 18% से कम कर के 5% कर दिया है।