Gyanvapi Case: उच्च न्यायालय से ASI को ज्ञानवापी केस में जवाब दाखिल करने के लिए मिला 10 दिनों का समय

Gyanvapi Mosque Case Update: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को जवाब हलफनामा पेश करने के लिए 10 दिनों का वक्त मिला है. जवाब  हलफनामा दायर करने की यह इजाजत विधि सेवा समिति के पास 10,000 रुपये का भुगतान करने की शर्त के साथ दी गई.
यह धनराशि अगली डेट 31 अक्टूबर, 2022 को या इससे पूर्व जरूर जमा की जानी  है. जस्टिस प्रकाश पाडिया ने वाराणसी के अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया .
जवाब पेश करने के लिए और समय दिए जाने के ASI की अपील पर कोर्ट ने कहा, ‘इस केस पर फिर से सुनवाई की गई. इस दौरान, सीनियर एडवोकेट शशि प्रकाश सिंह और ASI की तरफ से पक्ष रख रहे वकील  मनोज कुमार सिंह ने कम से कम छह हफ्ते का वक्त देने की अपील की.’ कोर्ट ने कहा, ‘चूंकि यह दीवानी वाद वाराणसी की दीवानी कोर्ट में 1991 से पेंडिंग है, न्याय हित में आखिरी मौके के तौर पर 10 दिनों का वक्त जवाब  दाखिल करने के लिए इस शर्त के साथ दिया जाता है कि विधि सेवा समिति के पास 10,000 रुपये की धनराशि जमा किया जाएगा.’ 

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