Gyanvapi news: ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका ,अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार

ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका ,अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार

वाराणसी की अदालत को आवेदन मंजूर करने या रद्द करने को लेकर आज आदेश सुनाना था। गुरुवार यानी 17 नवंबर को वाराणसी की अदालत ने आवेदन को सुनवाई के योग्य मानते हुए इसे मंजूर कर लिया। न्यायालय ने केस में  सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर को तय की है।

जिस आवेदन को अदालत ने मंजूर किया है, उसको किरण सिंह बिसेन नाम के व्यक्ति ने दाखिल किया है। इस अर्जी में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होना का दावा करते हुए ये 3 मांगे की गई हैं।

  1. ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण में प्राप्त कथित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जाए।
  2.  ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा प्रांगण हिंदू पक्ष को दिया  जाए।
  3.  मुसलमानों की ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश पर रोक लगाई जाए।

ये आवेदन बीती 24 मई को अदालत में दाखिल की गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट को इस पर 8 नवंबर को आदेश सुनाना था। केस  की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र पांडेय के अवकाश पर जाने के कारण पहले 14 नवंबर की डेट दी गई थी। इसके बाद फैसला तैयार ना होने की बात कहते हुए कोर्ट ने इस केस में 17 नवंबर की डेट लगा दी थी। वृहस्पतिवार  यानी 17 नवंबर को अदालत ने आदेश देते हुए अर्जी को स्वीकार कर लिया।

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