वाराणसी (Varansi) के बहु चर्चित ज्ञानवापी प्रांगण (Gyanvapi) का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(Archeological Survey of India) से कराए जाने के केस में आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में सुनवाई होगी.
सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया की एकल पीठ में दोपहर में प्रारंभ होगी. इस केस में वाराणसी के ज्ञानवापी प्रांगण का पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने के लोवर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. ASI ने पिछली सुनवाई पर अपना हलफनामा दाखिल किया था.
इस केस की उच्च न्यायालय में 31 अक्तूबर को हुई पिछली सुनवाई पर दाखिल अपने हलफनामें में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा था कि अगर अदालत आदेश देगी तो वह विवादित प्रांगण का सर्वे कर सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करेगी. ASI की तरफ से अदालत को यह भी जानकारी दी गई थी ज्ञानवापी के विवादित प्रांगण का उसकी ओर से इससे पूर्व कभी कोई सर्वे नहीं किया गया है.
उच्च न्यायालय ने ASI के हलफनामे पर पक्षकारों को अपना लिखित बयान दायर करने के लिए एक सफ्ताह का समय दिया था. इस केस से जुड़े पक्षकारों को सात नवंबर तक अपना जवाब अदालत में पेश करना था. सर्वे को लेकर लोवर कोर्ट से दिए गए आर्डर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 नवंबर तक रोक लगा रखी है.