सर्वोच्च न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ की बेल एप्लीकेशन पर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। शीतलवाड़ की तरफ से प्रस्तुत अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि तीस्ता के लिए हम अंतरिम राहत की मांग करते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय में 19 सितंबर को सुनवाई रखी गई है।
जिसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप वृहस्पतिवार यानी 25 अगस्त तक इंतजार कीजिए। गौरतलब है कि शीतलवाड़ को गुजरात दंगों की साजिश के केस में प्रदेश के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए जाली प्रमाणपत्र बनाकर हेराफेरी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। मालूम हो कि सत्र अदालत से झटका लगने के बाद तीस्ता और श्रीकुमार ने इस केस में नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था। उनके अधिवक्ताओं ने पुष्टि की कि उनके क्लाइंट ने हाईकोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन दायर की है और 19 सितंबर को सुनवाई होगी।
FIR दर्ज होने के बाद अरेस्ट किए गए थे तीस्ता और श्रीकुमार
तीस्ता और श्रीकुमार को अहमदाबाद शहर की क्राइम ब्रांच ने जून में तब अरेस्ट किया था जब उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी करना) और 194 (झूठे सबूत गढ़ना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।