High Court: योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध धार्मिक भावना आहत करने के मामले में दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध  परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल आवेदन को  खारिज कर दिया गया है।

साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹5000 का जुर्माना  लगाया है। जस्टिस समिति गोपाल की बेंच ने यह निर्णय नवल किशोर मिश्रा के आवेदन  पर सुनाया है।याचिका में सीएम योगी  के राजस्थान के अलवर में दिए गए संबोधन से धार्मिक आस्था और भावनाओं को आहत करार देते हुए शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई थी।

याचिका पर वकील इफ्तखार मोहम्मद फारूकी व  प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ए के सण्ड ने अपना पक्ष रखा था। केस की सुनवाई के पश्चात निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

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