कांग्रेस की इस घोषणा के खिलाफ हाईकोर्ट 12 अप्रैल को करेगा सुनवाई 

प्रयागराज: लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने जीत के इरादे से चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं. पार्टियां आम जनता से जमकर वादे भी कर रही हैं. इसी क्रम में कुछ दिन पहले कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी कर वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो देश के 25 फीसदी गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे. उसके वादे को प्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करके कार्रवाई की मांग की गई, जिसकी सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.

घोषणापत्र पर याचिका

बता दें, यह आदेश जस्टिस पी.के.एस.बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता मोहित कुमार और अमित पाण्डेय की जनहित याचिका पर दिया है. उनकी मांग है कि कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र से इस घोषणा को हटाए. इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया था. जिसके बाद अब मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को की जाएगी.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी को भी प्रलोभन देकर वोट मांगना उचित नहीं है. यह निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विपरीत है. साथ ही चुनाव आचार संहित का उल्लंघन है. इसलिए कांग्रेस को अपनी यह घोषणा वापस लेनी चाहिए.

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