चलानी आती है कार-बाइक लेकिन नहीं है DL, इस तरह आज ही करें अप्लाई

अगर आप कार या बाइक चलाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. 1988 के मोटर व्हीकल नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना पब्लिक प्लेस पर कार या बाइक चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसे दंडनीय अपराध माना जाता है. अगर आपके पास अभी लाइसेंस नहीं हैं और आपको कार-बाइक चलानी आती है तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले ये जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने तरह के होते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस कितने तरह के होते हैं:
लर्नर लाइसेंस (LL):
 चाहें परमानेंट हो या कमर्शियल लाइसेंस, इन्हें लेने से पहले लर्नर लाइसेंस बनाया जाता है. यह 6 महीने के लिए वैध होता है. लर्नर लाइसेंस बनने के एक महीने बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस: अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस: MGV, LGV या HGV या फिर HPMV लाइसेंसर कमर्शियल लाइसेंस होते हैं जो 3 साल के लिए वैध होते हैं.

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट: यह भारत के बाहर कार चलाने के लिए जरूरी है.

DL के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
स्टेप 1: 
सबसे पहले आपको parivahan.gov पर जाना होगा.
स्टेप 2: अब आपको Online Services टैब पर जाना होगा. फिर Driving Licence Related Services पर क्लिक करें.
स्टेप 3: उस राज्य को चुनें जहां से आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं.
स्टेप 4: इसके बाद Apply for Driving Licence विकल्प पर टैप करें.
स्टेप 5: एप्लीकेशन को पूरा करें.
स्टेप 6: सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
स्टेप 7: फिर एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें.
स्टेप 8: ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें.
स्टेप 9: शेड्यूल के अनुसार टेस्ट देने जाएं.
स्टेप 10: अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो DL आपको डिलीवर कर दिया जाएगा.

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