आज के जमाने में पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके बिना न तो बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है और न ही कोई अन्य महत्वपूर्ण काम हो सकता है. इसलिए सभी के पास पैन कार्ड होना जरूरी है. लेकिन बहुत से लोगों का पैन कार्ड नहीं बना होता. अगर आपका भी पैन कार्ड अब तक नहीं बना है और आप ऑनलाइन पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको पैन कार्ड बनाने का आसान तरीका बताएंगे. पैन कार्ड बन जाने के बाद इसकी मदद से आप कई अन्य डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से बनवा सकते हैं. पैन कार्ड बनाने के लिए भी आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए.
NSDL या UTIITSL से ऑनलाइन करें अप्लाई
नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप पैन कार्ड के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
- अगर ऑनलाइन पैन कार्ड बनाना है तो आपको NSDL की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html या फिर UTITISL की वेबसाइट https://www.pan.utiitsl.com/PAN/index.jsp पर जाना होगा.
- इन वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ये कैटेगरी चुननी होगी. जैसे अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं तो आपको फॉर्म 49 को सिलेक्ट करना होगा. लेकिन अगर आप NRI भारतीय हैं तो आपको 49AA फार्म सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा. जिसमें आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारियां भरनी होंगी.
- इसके बाद अगले स्टेप में टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके करके कैप्चा एंटर करके सबमिट करना होगा.
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा. वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको एक टेंपरेरी यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा.
- इसके बाद आपको पैन कार्ड बनाने की फीस जमा करनी होगी. पेमेंट के लिए आपको आगे बढ़ना होगा. डेबिट, क्रेडिट या फिर नेट बैंकिंग के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं.
- पेमेंट पूरी होने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे. NRI इंडियंस और भारत में रह रहे इंडियंस के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. डाक्यूमेंट में जैसे – आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि डाक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे. इन डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं.
- एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद आपको एक मैसेज भी आएगा कि आपका फार्म एक्सेप्ट कर लिया गया है.
15 दिन बाद कोरियर के जरिए आपके दिए गए पते पर आपका पैन कार्ड पहुंच जाएगा. अगर आपको उससे पहले काम है तो आप ई पैन भी डाउनलोड कर सकते हैं. एक बार अगर आपका पैन कार्ड बन गया तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपका वही पैन कार्ड रहेगा. आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं होने चाहिए. नहीं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.