उमर-अबदुल्ला के बाद पूर्व IAS पर लगा PSA

जम्मू-कश्मीर-   आईएस(IAS) अधिकारी शाह फैसल पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगाया है। IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) के अध्यक्ष हैं।
आपको बता दें कि शाह फैसल को पिछले साल 14 अगस्त में सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें कस्टडी में लेकर एमएलए हॉस्टल में रखा गया था। अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि शाह फैसल को घर में शिफ्ट किया जाएगा या फिर उन्हें एमएलए हॉस्टल में ही रखा जाएगा।

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से प्रशासन ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला. पीडीपी नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर, सरताज मदनी, हिलाल लोन और नईम अख्तर पर भी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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PSA जम्मू-कश्मीर का एक विशेष कानून है। इसे 1978 में फार्रूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने लागू किया था। ये कानून किसी भी शख्स को एहतियातन हिरासत में लेने से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना केस चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और फारुक अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने पर सारा अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है। सारा अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की बहन है। सारा ने कहा कि सभी कश्मीरियों के वही अधिकार होने चाहिए, जो देश के दूसरे नागरिकों को है।

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