दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ा दी है. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 के एक केस में भाजपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया है.
इस याचिका में लोवर कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके विरुद्ध रेप के आरोप में प्रस्थमिकी दर्ज करने को कहा गया था. उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इस केस में 3 माह में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट लोवर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें.
बीजेपी नेता पर लगे थे गंभीर आरोप
वर्ष 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में यौन शोषण किया. इसके अतिरिक्त जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसी केस पर पुलिस ने लोवर कोर्ट (Lower Court) में कहा था कि बीजेपी नेता के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता. हालांकि उस समय भी अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये संज्ञेय अपराध का मामला है.