राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंतर प्रदेशीय अवैध हथियार रैकेट का खुलासा , एक गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने एक अंतर-राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले 60 वर्षीय कासिम अली के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी पर शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कड़ी धारा 25 (8) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद में बदला जा सकता है।

मामले के बारे में विवरण देते हुए, दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ), जसमीत सिंह ने कहा कि पुलिस पहले से ही सिंडिकेट के सदस्यों की पहचान करने के प्रयास कर रही थी जो सेंधवा, खरगोन, धार और बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) से हथियार खरीदने में शामिल थे, और उन्हें दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करते हैं।

डीसीपी ने कहा कि विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम को आरोपी कासिम द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में हथियारों की तस्करी की अवैध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की थी।

29 जनवरी को एक सूचना मिली थी कि कासिम अपने एक संपर्क को आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद देने के लिए शहर में एक निर्दिष्ट स्थान पर आएगा।

इसी के तहत जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तलाशी के दौरान .32 कैलिबर की सात सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, .315 की तीन सिंगल-शॉट पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस यानी 32 बोर की 14 कारतूस बरामद की हैं।

पूछताछ के दौरान कासिम ने खुलासा किया कि उसे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक हथियार निर्माता-सह-आपूर्तिकर्ता से पिस्तौल और कारतूस मिले थे।

आरोपी ने खुलासा किया कि वह पिछले 15 वर्षों से दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा है।

पुलिस के मुताबिक कासिम मध्य प्रदेश से कम दाम में पिस्टल मंगवाता था और दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गैंगस्टरों और अपराधियों को ज्यादा दाम पर सप्लाई करता था।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 500 से अधिक आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति की है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles