आतंकी संगठन लश्कर-ए-तयैबा के एजेंट अरबाज़ अहमद मीर को जम्मू-कश्मीर में लक्षित हत्या की साजिश रचने के लिए आतंकी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एजेंट अरबाज़ अहमद मीर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। मीर पर एक महिला टीचर रजनी बाला समेत जम्मू-कश्मीर में टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक नोटिफिकेशन के जरिए से यह ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि मीर मौजूदा समय में पाकिस्तान में है और बार्डर पार से लश्कर के लिए काम कर रहा है। मीर मूल रूप से जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है।
Ministry of Home Affairs yesterday designated Arbaz Ahmad Mir as a terrorist under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967. Belonging to Jammu and Kashmir, Mir is presently based in Pakistan and is working for Lashkar-E-Taiba (LeT) from across the border. pic.twitter.com/Cb8Isi2nnV
— ANI (@ANI) January 7, 2023
नोटिफिकेशन में कहा गया कि मीर लक्षित हत्या में शामिल है और जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक महिला टीचर रजनी बाला की हत्या में मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जनपद के गुफबल गांव के रहने वाले मंजूर अहमद मीर का बेटा मीर कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल है और बार्डर पार से अवैध अशहला या गोला-बारूद या विस्फोटक ले जाकर आतंकवादियों का समर्थन करता है।