बाबा रामदेव को झटके पर झटका, पतंजलि के 14 प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, जीएसटी ने भी दिया कारण बताओ नोटिस

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख का असर ऐसा हुआ है कि बाबा रामदेव एक तरफ भ्रामक विज्ञापन मामले में अदालत में माफी मांगते फिर रहे हैं। वहीं, उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने बाबा रामदेव की पतंजलि दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बाबा रामदेव की पतंजलि दिव्य फार्मेसी पर औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट और औषधि व प्रशाधन सामग्री एक्ट के तहत ये एक्शन हुआ है। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट संबंधी भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों पर ये कार्रवाई उत्तराखंड सरकार ने की है।

उत्तराखंड के औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने आदेश या है कि पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड को अब पतंजलि दिव्य फार्मेसी नहीं बना सकेगी। इन सभी प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस निलंबित होने के कारण अब बाबा रामदेव पहले बनाए गए इन प्रोडक्ट को फिलहाल शायद बेच भी न सकें। बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि फार्मेसी इन सभी प्रोडक्ट का खूब विज्ञापन किया करते थे।

बाबा रामदेव की एक अन्य मुश्किल जीएसटी विभाग ने भी खड़ी की है। जीएसटी आसूचना विभाग ने पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में जीएसटी विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी को बताने के लिए कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों न वसूला जाए। ये नोटिस पतंजलि आयुर्वेद ग्रुप की कंपनी को जीएसटी आसूचना डायरक्टरेट चंडीगढ़ से भेजा गया है। बाबा रामदेव की जिस कंपनी के लिए जीएसटी का नोटिस आया है, वो मुख्य तौर पर खाद्य तेल बनाती है। जीएसटी विभाग ने नोटिस में ये भी कहा है कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

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