नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए बार-बार समन भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर आज सुनवाई हुई। याचिका में केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी से राहत की मांग की गई है। जबकि सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई योग्य नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।
Delhi High Court seeks Enforcement Directorate's (ED) response on plea moved by Delhi CM Arvind Kejriwal challenging several summons issued to him by the agency.
ED says – we will reply and we oppose it on maintainability grounds. Senior Advocates Abhishek Manu Singhvi and… pic.twitter.com/rLZfc2Nutu
— ANI (@ANI) March 20, 2024
केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने अपनी बात रखते हुए केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की। ईडी ने कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल बार-बार बहाना बनाकर जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई योग्य नहीं है, हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट ने इस पर ईडी से सवाल किया कि क्या अभी भी कोई समन है, इसके जवाब में जांच एजेंसी ने बताया कि गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए आप नेता मनीष सिसौदिया, आप के एक नेता सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हाल ही में ईडी ने इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता को भी गिरफ्तार किया है।