केरल भाजपा नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई. हत्याकांड के सभी 15 दोषी प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े हैं. बता दें कि दिसंबर 2021 में भाजपा ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई थी.
मावेलिककारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय- I ने मंगलवार यानी आज 2021 में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में शामिल 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई. जानकारी के मुताबिक, रंजीत श्रीनिवासन भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव थे. 19 दिसंबर, 2021 को उनके परिवार के सामने उनके घर पर सभी दोषी पहुंचे थे और रंजीत श्रीनिवासन पर बेरहमी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी.
Kerala | BJP leader Ranjith Srinivasan Murder Case: 15 accused awarded capital punishment by Mavelikkara Additional Sessions Court
— ANI (@ANI) January 30, 2024
पीड़ित पक्ष के वकील ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम बताया. पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि दोषियों ने क्रूर तरीके से रंजीत श्रीनिवासन की उनकी मां, बेटे और पत्नी के सामने हत्या कर दी थी.
बता दें कि कोर्ट ने 20 जनवरी को पाया था कि मामले में आरोपी 15 लोगों में से एक से आठ लोग सीधे तौर पर शामिल थे. कोर्ट ने चार लोगों (आरोपी संख्या नौ से 12) को हत्या का दोषी भी पाया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी संख्या 9 से 12, अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर आए थे.
कोर्ट ने तीन अन्य (आरोपी संख्या 13 से 15) को भी हत्या का दोषी ठहराया, जिन्होंने श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रची थी. बता दें कि श्रीनिवासन की हत्या से एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर 2021 की रात एसडीपीआई नेता केएस शान की हत्या कर दी गई थी. घटना के कुछ देर बाद रंजीत श्रीनिवासन अलाप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे.