Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 8 और आरोपियों को बेल दे दी है। अब मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत मामले के सभी 13 आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं।
इन आरोपियों की मिली जमानत
जस्टिस राजेश कुमार सिंह चौहान की बेंच ने केस में सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च नियत की है। अंतरिम जमानत पाने वालों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडे, रिंकू राणा और सुमित जायसवाल शामिल हैं। खंडपीठ ने सभी आरोपियों पर वही शर्तें लगाईं हैं, जो आशीष मिश्रा को बेल देने के आदेश में थीं।
शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम बेल देते हुए उन्हें जेल से रिहा होने के एक सप्ताह के अंदर यूपी छोड़ने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अंतरिम बेल की अवधि के दौरान आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं रहेंगे।
आदेश में कहा गया था कि आशीष मिश्रा, उनके परिवार के सदस्य या समर्थक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो बेल रद्द हो जाएगी।