लालू की जमानत याचिका हुई खारिज, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

पटनाः चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव को प्रोविजनल बेल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने लालू की औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. लालू की प्रोविजनल बेल का समय 27 अगस्त को समाप्त हो रहा है जिसके बाद अब लालू को 30 अगस्त तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा.

औपबंधिक जमानत खारिज होने के बाद उनके वकील प्रभात कुमार ने कहा कि, अभी लालू का इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चल रहा है लेकिन अब उनको इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स में लाया जाएगा. उनका इलाज अब वहीं पर होगा.

इसके साथ ही CBI ने कोर्ट में कहा कि, लालू यादव मुंबई से इलाज कराने के बाद सीधे अपने घर चले जाते हैं. कोर्ट ने कहा कि, लालू अपनी जमानत का गलत लाभ उठा रहे हैं. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने लालू के अस्पताल की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि वह एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट मुंबई में अपने पिता का पता करने आये हैं.

27 अगस्त तक बढ़ा दी थी औपबंधिक जमानत अवधि

इससे पहले रांची हाईकोर्ट बिहार के लालू की प्रोविजनल बेल की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी. लालू  की प्रोविजनल बेल 20 अगस्त को समाप्त हो रही थी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तिथि 24 अगस्त को निर्धारित की थी. सुनवाई के समय लालू प्रसाद की ओर से बेल को बढ़ाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता को कोर्ट में बुलाया और लालू प्रसाद की प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने के बारे में जानकारी दी.

लालू के वकील ने मांगा था 3 महीने का समय

लालू यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि, लालू 6 अगस्त को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए हैं. उनका फिश्चूला (मलद्वार में घाव) का ऑपरेशन हुआ है. जिसकी रिकवरी होने में समय लगेगा. लालू यूरिनल, ब्लड प्रेशर व शुगर सहित अन्य बीमारियां से ग्रसित हैं. उनका शुगर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, इसलिए उनको प्रतिदिन 70 इंसुलिन लेनी पड़ती हैं. इसके बाद शुगर का लेवल 350 हो जा रहा है.

इसके अलावा लालू को क्रोनिक किडनी की बीमारी है, जिसका ऑपरेशन होना है. जिस वजह से उनकी औपबंधिक जमानत का समय तीन महीने तक बढ़ा दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने 20 अगस्त तक औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ा दी थी.

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