राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना संकट काल से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने भी लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। शनिवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी लॉकडाउन 5.0 के दौरान प्रदेश में क्या-कुछ खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की दिशा निर्देश के हिसाब से प्रदेश की गाइडलाइन को बनाया गया है। लॉकडाउन 5.0 में भी कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। यानी कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं दी गई है। लॉकडाउन 5.0 की ये गाइडलाइंस एक जून से 30 जून तक जारी रहेंगी।
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आइए जानते हैं कि आखिर लॉकडाउन 5.0 में यूपी में किन-किन चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी और किन चीजों को रियायतें मिली हैं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि 30 जून तक लॉकडाउन की पांचवां चरण जारी रहेगा, लेकिन 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट आदि खुल जाएंगे। वहीं, प्रदेश में सभी बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है, जो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं, लॉकडाउन 5.0 में ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार भी खुल सकेंगे।
तीन शिफ्ट में खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय
वहीं, यूपी में सभी सरकारी कार्यालयों के खुलने के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 में 100 फीसदी हाजिरी के साथ सभी दफ्तर खुलेंगे। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई है। जिसके तहत अब काम करने का स्वरूप पहले से बदला हुआ होगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार, सरकारी कार्यालय अब तीन शिफ्ट में खुलेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी शिफ्ट 10 से 6 बजे की होगी और तीसरी शिफ्ट 11 बजे से 7 बजे तक की होगी। ऐसा करने के पीछे का कारण है भीड़ का इकट्ठा होने से बचना। शिफ्ट में काम करने से दफ्तरों में भीड़ नहीं जमा होगी। सभी स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है।
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यूपी में अनलॉक-1 की एडवाइजरी
गौरतलब है कि अनलॉक-1 की एडवाइजरी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। इसके तहत अब यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। आठ जून से अनलॉक-1 का पहला चरण शुरू हो रहा है, जिसमें सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की अनुमति दी गई है। फिलहाल अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
क्या खुलेगा
- सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे
- सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खुलने की इजाजत
- धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल खुलेंगे
- 100 प्रतिशत अटेंडेंस के साथ तीन शिफ्ट में खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय
- सुबह 6 बजे से 9 बजे तक थोक सब्जी मंडी खुलेंगी
- सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए फल सब्जी मंडी खोली जाएगी
- प्रदेश के अंदर रोडवेज बसों कोचलने की अनुमति मिली, लेकिन हर यात्री को मास्क पहनना जरूरी होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा।
- कोरोना के चलते अभी तक गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर सील हैं। इसपर अंतिम फैसला जिलों के डीएम लेंगे।
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