लखनऊ: ज़िला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 4 मई की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की रैली, सभा या रोड शो की अनुमति नही होगी। प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर लोगों को सम्बोधित कर सकते हैं। 4 मई को सायं 6 बजे से 6 मई सायं 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्णतया रोक रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा वाहनों की जो अनुमति ली गई थी वह 4 मई को सायं 6 बजे से स्वत: समाप्त हो जाएगी।
उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ता के लिए 6 मई का अलग से लाल रंग का वाहन पास जारी किया जाएगा। आखिरी 48 घण्टों के दौरान जनपद के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस व सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी कराई जाएगी। अत: इन स्थानों पर कोई गैर जनपद निवासी न रुके। सभी कम्यूनिटी हाल, विवाह मंडप और समुदायिक केन्द्रों आदि पर शादी विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने पीने की चीज़ें बांटने सम्बंधित आयोजन नही किये जाएंगे।
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इस दौरान उड़नदस्ते के माध्यम से वाहनों की सघन तलाशी की जाएगी। जो व्यक्ति 50000 से ऊपर की नगदी बिना प्रमाण के ले जाता मिलेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा अवैध शराब या बिना लाइसेंस के शस्त्र के साथ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मतदान के दिन सभी मतदाता अपने अपने वाहनों के द्वारा मतदान करने जा सकते है।
परंतु मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने वाहन के द्वारा मतदान पर आता है तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के बाहर बस्ते लगाने की अनुमति दी जाती है।