हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ज़मानत याचिका खारिज

नीरव मोदी

पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी (48) की लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज कर दी है. नीरव मोदी ने 29 मार्च को अदालत से ज़मानत की अपील की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील को खारिज करते हुए उन्हें दोबारा हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

नीरव मोदी

नीरव मोदी की मुश्किल

नीरव मोदी को लंदन के होल्बोर्न इलाक़े से 19 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया. उस समय अदालत ने नीरव मोदी को 29 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था.

नीरव मोदी के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने कहा कि नीरव मोदी जनवरी 2018 से ब्रिटेन में रह रहे हैं. अगस्त 2018 से उन्हें प्रत्यर्पित किए जाने की बात चल रही है. उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं है. वो ब्रिटेन में आज़ादी से रह रहे हैं और कभी छुपने की कोशिश नहीं की.

क्या है पूरा मामला
कारोबारी नीरव मोदी पर आरोप है कि वो भारत के पंजाब नेशनल बैंक के 13 हज़ार करोड़ रुपए लेकर भारत से फ़रार है. उसने बैंक से क़र्ज़ लिया और चुकाए बग़ैर भारत से भागकर लंदन पहुंच गया.

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