TikTok के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, हटा बैन

मशहूर वीडियो ऐप TikTok के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने TikTok से बैन हटा दिया है। इस मामले में 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से वीडियो ऐप TikTok पर प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ याचिका पर 24 अप्रैल को फैसला करने के लिए कहा था।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की खंडपीठ का कहना था कि अगर तब तक याचिका पर फैसला नहीं होता है, तो हाईकोर्ट की ओर से TikTok पर प्रतिबंध के आदेश से ऐप को मुक्त कर दिया जाएगा।

बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok पर बैन लगाने का आदेश देते हुए कहा था कि यह ऐप अश्‍लीलता परोस रहा है। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है।

इससे पहले टिकटॉक ऐप की वजह से हो रहे हादसे और बढ़ते अश्लील वीडियो को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने इसे बैन कराने के लिए केंद्र सरकार से बात करने का फैसला किया था। इसपर तमिलनाडु राज्य के सूचना और प्रसारण मंत्री एम. मणिकंदन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस ऐप को बंद कराने पर विचार कर रही है। जिस तरह से ब्लू व्हेल गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ठीक उसी तरह टिकटॉक को भी बैन कर देना चाहिए।

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