मराठा आरक्षण पर सुझाव देने वाली रिपोर्ट मंजूर, मराठियों को इनके प्रतिशत मिलेगा रिजर्वेशन

महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग कर रहे मराठी समुदाय के लोगों के लिए अच्छी खबर है. महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज यानी मंगलवार को मराठियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का सुझाव देने वाली रिपोर्ट के मंजूरी दे दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सदन में आज ही मराठा आरक्षण से संबंधित विधेयक को पेश किया जाएगा.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी. महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है. उसे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए.

महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को अपनी सुझाव वाली रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में आयोग ने कहा था कि मराठा समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342ए(3) के तहत निर्दिष्ट किया जाना चाहिए. साथ ही इस समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य के 84 प्रतिशत मराठा संपन्न नहीं हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण जरूर मिलना चाहिए. पिछले हफ्ते सीएम शिंदे ने दावा किया था कि उनकी सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देगी.

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है कि मराठा समुदाय की आबादी 27 फीसदी है. इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ढाई करोड़ परिवारों का सर्वे किया. उसके आधार पर मराठा समुदाय समझता है कि विधेयक में नौकरियों में 12 प्रतिशत और शिक्षा में 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इससे सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा पार हो जाएगी. ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकार क्या कदम उठाती है ताकि यह आरक्षण कानूनी कसौटी पर खरा उतर सके.

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