NIA कोर्ट ने जारी किया बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट, जानें क्या है मामला

मुंबई की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार वे सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थीं, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है.

प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में आरोपी हैं. कोर्ट की ओर से जारी शारीरिक उपस्थिति के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए साध्वी मौजूद नहीं थीं. उसके वकील ने मेडिकल के आधार पर कोर्ट में पेशी से राहत के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जमानती वारंट जारी किया गया है जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले में सुनवाई के दौरान जमानती वारंट जारी किया गया था. वह भाजपा के उन कई मौजूदा सांसदों में शामिल हैं, जिनका नाम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से गायब था.

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles