एनआईए कोर्ट ने मालेगांव धमाके मामले में 7 आरोपियों पर आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप तय किया है. इन सातों पर इसके अलावा हत्या और अन्य अपराध के आरोप भी दर्ज किए हैं. इसके बाद अब इन पर यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा. वहीं इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
मंगलवार को कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए गए. पुरोहित को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है. एनआईए रे इस फैसले को पुरोहित ने कोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं अप्रैल 2017 में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.
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गौरतलब, है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में खौफनाक बम धमाका हुआ था. इस धमाके ने 7 बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. ये धमाका रमजान के महीने में हुआ था, जिस समय ये बम धमाका हुआ तब मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे. इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने का आरोप लगा था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया था.