कथित दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा राहत मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करनी होगी। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। माना जा रहा है कि सिसोदिया जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे।
सिसोदिया को जमा कराना होगा अपना पासपोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने शर्त लगाते हुए सिसोदिया को निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें और गवाहों को प्रभावित न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा होने को लेकर ASG का बयान विरोधभासी है। सिसोदिया 18 महोने से जेल में बंद है। ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। स्पीडी ट्रायल का सिसोदिया के अधिकार का हनन हुआ है।