उत्तर प्रदेश: बहराइच की एक जिला अदालत ने 12 वर्ष की बच्ची के साथ रेप और हत्या के सात माह पश्चात 20 साल के दोषी फूलचंद कनौजिया को फांसी की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोस्को) नितिन पांडे ने फूलचंद को फांसी की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने केस के सह-आरोपी रोशन लाल को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई।
प्रदेश सरकार ने जांच के लिए बहराइच पुलिस को एक लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है।
SP सुजाता सिंह ने बताया कि बोंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ गांव में 10 अप्रैल को तालाब के पास 12 साल की बच्ची का शव मिला था।
हमने तत्काल टीमों का गठन किया और मुखबिरों और निगरानी के आधार पर, फूलचंद और उसके सहयोगी रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, फोरेंसिक टीम को बुलाया और यह सुनिश्चित किया कि सभी अहम सबूत संरक्षित किए गए और फिर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर परिणाम प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई।
शव परीक्षण और फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि हत्या से पूर्व उसके साथ रेप किया गया था।
अदालत में फूलचंद और रोशन लाल के विरुद्ध किडनैप, रेप, मर्डर और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया था।
यह सुनवाई जून में प्रारम्भ हुई और शीघ्र ही मामले में सजा का एलान किया गया ।