मोदी सरकार ने लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को इस बात की जानकारी दे दी है कि वह सदन में वक्फ बिल पेश करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एडवाइजरी कमेटी को बताया है कि वक्फ बिल गुरुवार को सदन में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की मांग है कि इस वक्फ बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।
Govt informs Lok Sabha’s Business Advisory Committee that Wakf bill to be introduced in House on Thursday, Opposition parties demand that it be sent to standing committee. pic.twitter.com/8uP7npBCOf
— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2024
जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड में सुधार करने के मकसद से ये बिल लाए जा रहे हैं. पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 कानून को खत्म किया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में संशोधन किया जाएगा. इसकी कॉपी जारी कर दी गई है.
वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां संशोधन करने जा रही है. केंद्र सरकार ने कहा, “यह बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है. वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है. इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था.”