MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट शनिवार को 15 साल बाद फैसला सुनाया कहाकि, गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोषी हैं।

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया है। अफजाल अंसारी भी दोषी पाए गए पर उन पर फैसला 2 बजे के बाद आएगा। 15 साल बाद आने वाले इस फैसले की पहले डेट 15 अप्रैल थी। जिसे बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी। बांदा जेल में बंद मुख्‍तार अंसारी जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी में शामिल होगा। वहीं उसका भाई अफजाल अंसारी कोर्ट में पहुंच चुके हैं।

कोर्ट परिसर संगीनों के साए में हैं। गैंगस्टर के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत, माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर अपहरण और हत्या के मामले में आज फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर अदालत के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। माफिया मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफजल अंसारी गाजीपुर की सांसद-विधायक कोर्ट पहुंच गए हैं।
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