रेप केस में आरोपी आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बीते 26 अप्रैल को नारायण साईं को दोषी करार दिया था। उसकी सजा के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की गई थी। नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ सूरत की दो बहनों के रेप के आरोप में यह आदेश आया है। इस मामले में आसाराम के खिलाफ गांधीनगर कोर्ट में मामला चल रहा है।
आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में 53 गवाहों के बयान किए जा चुके हैं। इनमें कुछ गवाह ऐसे भी रहे, जिन्होंने नारायण साईं की मदद की, बाद में उसके खिलाफ हो गए। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और लोकेशन से मिले सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था।
नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का केस करीब 11 साल पुराना है। पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है। बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
इस केस में फंसने के बाद अंडरग्राउंड हुए नारायण साईं को दिसंबर, 2013 में हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के
वक्त नारायण साईं सिख भेष में था। खुद को कृष्ण का रूप बाताने वाले नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद उसके कृष्ण की तरह महिलाओं के बीच बांसुरी बजाने के कई वीडियो भी सामने आए थे।
नारायण साईं पर जेल में रहते हुए पुलिस कर्मचारी को 13 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का भी आरोप लगा था। लेकिन इस मामले में उसे जमानत मिल चुकी है।