निर्भया के चारों दोषियों में से एक पवन गुप्ता की याचिका भी राष्ट्रपति की ओर से खारिज कर दी गई है।सुबह सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पेटिशन खारिज होने के बाद पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। दया याचिका खारिज होने की जानकारी पवन के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी।
बता दें कि दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में पवन गुप्ता ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। 3 मार्च को निर्भया के चारों दोषियों को फांसी होनी है. बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की क्यूरेटिव और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी।
दोषी पवन गुप्ता को बचाने के लिए उसके वकील एपी सिंह ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया था। उन्होंने को बताया कि उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास की दिशा में ले जाने कोशिश की जा रही है।
वहीं पटियाला कोर्ट में एक दूसरे दोषी अक्षय ने 29 फरवरी को दोबारा याचिका लगाई थी। जबकि जेल अथॉरिटी ने कहा कि पवन को छोड़कर सभी के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। इस मामले में बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी है। मुकेश ने दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दाखिल की थी, जिसे खारिज किया जा चुका है। पवन ने अंत तक क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल नहीं की थी, बाद में उसने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की थी। जिसे अब खारिज किया जा चुका है।