नोएडा: मास्क नहीं पहना तो दुकानदार नहीं देगा सामान, Lockdown 4.0 में बदल गये नियम

राजसत्ता एक्सप्रेस। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नोएडा प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के मुताबिक, काफी कुछ नियम पहले जैसे ही रहेंगे। हालांकि, कई क्षेत्रों में ढील भी दी गई है। लॉकडाउन-4 में भी दिल्ली से सटी नोएडा की सीमाएं अब भी बंद रहेंगी। जिसका मतलब है कि दिल्ली टू नोएडा या नोएडा टू दिल्ली यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन नहीं हो सेगा। नोएडा प्रशासन द्वारा कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।

गौतमबुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले सभी क्षेत्रों में सभी तरह के उद्योग चलेंगे। शहरी इलाके में कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगी। इसके अलावा मार्केट में दुकानों तो खुलेंगी, लेकिन 50-50 फीसदी के आधार पर। यानी एक दिन आधी दुकानें खुलेंगी और दूसरी दिन बाकी की आधी दुकानें। ये भी कहा गया है कि सभी दुकानों को ऐसे समय पर बंद कर देना होगा, ताकि हर व्यक्ति अपने घर सात बजे तक पहुंच सकें। दरअसल, शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी को भी अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है।

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इन्हें मिली छूट

-अब मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी।
-बारातघरों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत। शादी समारोह के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी और समारोह में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
-अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
-रेहड़ी पटरी वाले भी दुकानें लगा सकेंगे।
-कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग को बैठने की अनुमति
-बाइक या कोई भी दो पहिया गाड़ी में केवल एक ही शख्स बैठ सकता है।
-बाइक पर पीछे एक महिला को बैठया जा सकता है, लेकिन हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
-दो सवारियों के साथ ऑटो चलाने की इजाजत।
-कैब चलेंगी, लेकिन दिल्ली-नोएडा के बीच अब भी सफर नहीं कर सकेंगे।
-प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीन की दुकानें भी खुलेंगी।
-सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच पार्क खुलेंगे।

मास्क अनिवार्य
कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। बाजार में बिना मास्क वाले लोगों को सामान नहीं दिया जाएगा।

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