भाजपा ने राहुल गांधी पर फिर दर्ज़ कराया मानहानि का केस, जानें पूरा मामला

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा प्रकाशित कराये गए कुछ विज्ञापनों से नाराज़ होकर भारतीय जनता पार्टी (BJP)के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज़ किया था। जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने कांग्रेसी नेताओं को नोटिस जारी किया है।

बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली इस अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 (मानहानि) व 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लिया है तथा मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
केशव प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर बीजेपी की छवि बिगाड़ने का काम किया है। केशव प्रसाद ने यह शिकायत नौ मई को दर्ज़ कराई थी। शिकायत के मुताबिक, केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पांच मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ‘भ्रष्टाचार में लिप्त थी’ और उसने पिछले चार वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये लूटे हैं। शिकायत के अनुसार, विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे ‘पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे।’

विशेष अदालत ने मंगलवार को मामले का संज्ञान लिया और इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया। इस समन से एक बार फिर राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उनपर पहले ही गुजरात की एक अदालत में मानहानि का केस चल रहा है जिसके चलते उन्हें सांसदी भी गंवानी पड़ी है।

23 मार्च को सूरत की अदालत ने उन्हें मानहानि के केस में दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि राहुल ने सजा के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन उस मामले में अभी अंतिम फैसला आना बाकी है।

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