आईएनएक्स मीडिया मामले मे पी चिदंबरम को मिली राहत, लेकिन अभी भी जेल में ही रहेंगे

कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम
कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें राहत दे दी है। हालांकि चिदंबरम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि, इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं इसलिए इस राहत से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वह 24 अक्तूबर तक ईडी की हिरासत में हैं इसलिए वह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा की, पी चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो। उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी जा सकती हैं। उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। अदालत ने यह भी कहा कि जेल से रिहाई होने पर भी उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। बहरहाल, चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। सीबीआई ने चिदंबरम को 22 अगस्त की रात को उनके जोरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। जिसके बाद राहत के लिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने शुक्रवार को अदालत से कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामला का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते।

सीबीआई ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 15 लोगों के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में चार्जशीट भी दाखिल की है। इसमें पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। इंद्राणी ने दावा किया है कि उसने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को सिंगापुर, मॉरिशस, बरमूडा, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में 50 लाख डॉलर दिए हैं।

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