यूपी में पेट एनिमल रखने वाले हो जाएं सावधान, इस गलती पर देना पड़ सकता हैं 10000 तक का जुर्माना

यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक पालतू कुत्ते द्वारा एक सिक्योर्टी गार्ड को काटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। जो इस हफ्ते कुत्ते के हमले के मामलों की कई घटनाओं में से एक हैं। गाजियाबाद में तीन वर्ष के बच्चे को गाजियाबाद की सोसायटी में एक आवारा कुत्ते ने नोच डाला। अक्टूबर में नोएडा की एक पॉश गेट कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते के काटने से सात महीने के एक बच्चे की मौत हो गई थी।

कुत्तों के हमलों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद, नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को इस खतरे से निपटने के लिए नए नियमों की घोषणा की। नए नियमों के मुताबिक अगर पालतू जानवर का कुत्ता या बिल्ली किसी पर हमला करता है तो उसके मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। नोएडा क्षेत्र के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति तय की गई है।

  • नोएडा प्राधिकरण की नई नीति के तहत 31 जनवरी, 2023 तक पालतू कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है, पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  • किसी अप्रिय घटना के मामले में पालतू पशु मालिकों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।
  • घायल व्यक्ति/पशु का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा 1 मार्च 2023 से 10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ किया जायेगा।
  • पालतू कुत्तों की नसबंदी या एंटी रैबीज टीकाकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है जबकि उल्लंघन करने पर हर महीने 2000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
  • आरडब्ल्यूए/एओए/गांव के निवासियों की सहमति से बीमार/आक्रामक आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी।
  • नोएडा प्राधिकरण ने शहर में कुत्ते के काटने की कई घटनाओं के मद्देनजर पालतू जानवरों को रखने और आवारा पशुओं को खिलाने के लिए नीति को मंजूरी दी थी।

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