आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिलेगी एलोपैथी जितनी स्कॉलरशिप

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि आयुर्वेद में स्नातकोत्तर छात्र एलोपैथी छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप के हकदार नहीं हो सकते। शीर्ष कोर्ट ने यह तर्क देते हुए कहा कि वे समान कार्य नहीं करते हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के 19 नवंबर, 2019 के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा था, यह मुद्दा अब नया नहीं है।

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