मोदी सरकार ने लोगों को घर लेने के सपने को जल्द साकार करने का प्लान बना लिया है. इसको लेकर सरकार की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है. अब अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 4.70 फीसदी तक ही ब्याज चुकाना होगा. आइए जानते हैं कैसे और कौनसी स्कीम के तहत यह संभव है.
मोदी सरकार की पीएम आवास योजना-शहरी
केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों के घर लेने के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत कई बड़े फैसले लिए हैं. इसके तहत शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने हैं.
खास बात यह है कि इस 1 करोड़ घर परिवारों के लिए 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी. यानी यह सब्सिडी सीधे तौर पर ग्राहकों को ब्याज में रियायत के तौर पर दी जाएगी. यह सब्सिडी अलग-अलग तरीके से दी जाएगी. ऐसा ही एक तरीका-ब्याज सब्सिडी योजना का है. आइए जानते हैं कि आखिर आपको घर लेने में कितनी छूट मिलेगी और आपका इसका फायदा कैसे ले पाएंगे.
कैसे और कितनी मिलेगी छूट
पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों को रियायत का फायदा मिलेगा उनमें EWS, LIG और MIG परिवार शामिल हैं. इन लोगों को होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी. खास बात यह है कि यह सब्सिडी 35 लाख रुपए तक की कीमत वाले मकान पर मिलेगी.
इन मकानों के लिए 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाले लोगों को 12 साल तक के लिए पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. इसे ऐसे समझें मौजूदा समय में एक होम लेने जाते हैं और आपकी सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कोई भी बैंक 8.70 या 8.75 फीसदी ब्याज पर होम लोन देता है. अब शहरी आवास योजना 2.0 के तहत मिलने सब्सिडी 4 फीसदी तक रहेगी. ऐसे में पात्र लोगों को ये ब्याज सिर्फ 4.70 या .75 तक ही देना होगा.
पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के जरिए 1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी. यही नहीं पात्र सभी लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं.
कब शुरू हुई थी ये योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी की शुरुआत 9 साल पहले ही हो गई थी. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दूसरे वर्ष में ही इसे शुरू किया था. 2015 में शुरू हुई ये योजना के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से ज्यादा घर पूरे कर पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं.
किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा
केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के दायरे में वह लोग शामिल हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी LIG या फिर मध्यम आय वर्ग यानी MIG के लोग शामिल हैं.
इसके अलावा ये वो परिवार हैं जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं है. ऐसे लोग पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे.