PM security breach: पंजाब में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला

Prime Minister’s security lapse case: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा चूक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन की बेंच ने 12 जनवरी 2022 को पूर्व  जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की थी। यह कमेटी 5 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही थी। 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्ग अवरोध करने के कारण प्रधानमंत्री का कनवे फ्लाईओवर पर फंस गया था।

कमेटी की जांच रिपोर्ट में कुछ अफसर दोषी पाए गए 

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा समिति ने पंजाब के कुछ अफसरों और पुलिस अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उलंघन के लिए दोषी बताते हुए रिपोर्ट दायर की है, जिसके कारण उनका कन्वे  5 जनवरी को फिरोजपुर-मोगा मार्ग  पर एक पुल पर फंस गया था। 

तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बनाई थी कमेटी 

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की यात्रा  के लिए पंजाब की चन्नी सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा बंदोबस्त से संबंधित सभी जब्त कागजात  मुहैया कराने का निर्देश दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी  के मार्गदर्शन वाली  पंजाब सरकार ने जांच करने के लिए रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल और चीफ सेक्रेटरी, गृह मामलों और न्याय अनुराग वर्मा की एक कमेटी गठित की थी।

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