बैंक मे लाखों रुपए होने के बावजूद भी अपने ही पैसे के लिए पीएमसी बैंक के ग्राहकों को हांथ जोड़ना पड़ रहा है। दरसल, ये दर्द पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के लगभग 15 लाख खाताधारकों का है। क्योंकि आरबीआई के आदेश की वजह से लोग छह महीने में सिर्फ 40 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे। इससे जादा रकम नहीं निकाल सकते। इस बीच पीएमसी बैंक के ग्राहकों को सुप्रिम कोर्ट ने भी एक भड़ा झटका दिया है। इस पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है।
इस पाबंदी के खिलाफ दिल्ली में रहने वाले बिजोन कुमार मिश्रा ने अर्जी दाखिल की थी। और उन्होने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि, कुछ लोगों के करतूतों की वजह से नागरिकों का धन फंस जाने जैसे वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में बैंक और जमा राशियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इस अर्जी पर आज सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।
Supreme Court refuses to entertain petition, filed by some account holders in the PMC Bank, seeking direction to Reserve Bank of India (RBI) against putting restriction on withdrawal of money. Court asks the petitioners that they may approach concerned High Courts for relief. pic.twitter.com/sIXU1UKX0D
— ANI (@ANI) October 18, 2019
बिजोन कुमार मिश्रा ने याचिका में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 प्रतिशत इंश्योरेंस कवर की मांग भी की गई थी। साथ ही उनकी मांग यह भी थी कि, पीएमसी बैंक में जमा धनराशि की निकासी पर तय की गई पाबंदी खत्म की जाए। ग्राहकों को जरूरत के मुताबिक रकम निकालने की छूट मिले।