पीएमसी बैंक खाताधारकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा- हाई कोर्ट में करें अपील

बैंक मे लाखों रुपए होने के बावजूद भी अपने ही पैसे के लिए पीएमसी बैंक के ग्राहकों को हांथ जोड़ना पड़ रहा है। दरसल, ये दर्द पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के लगभग 15 लाख खाताधारकों का है। क्योंकि आरबीआई के आदेश की वजह से लोग छह महीने में सिर्फ 40 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे। इससे जादा रकम नहीं निकाल सकते। इस बीच पीएमसी बैंक के ग्राहकों को सुप्रिम कोर्ट ने भी एक भड़ा झटका दिया है। इस पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है।

इस पाबंदी के खिलाफ दिल्ली में रहने वाले बिजोन कुमार मिश्रा ने अर्जी दाखिल की थी। और उन्होने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि, कुछ लोगों के करतूतों की वजह से नागरिकों का धन फंस जाने जैसे वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में बैंक और जमा राशियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इस अर्जी पर आज सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।

बिजोन कुमार मिश्रा ने याचिका में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 प्रतिशत इंश्योरेंस कवर की मांग भी की गई थी। साथ ही उनकी मांग यह भी थी कि, पीएमसी बैंक में जमा धनराशि की निकासी पर तय की गई पाबंदी खत्म की जाए। ग्राहकों को जरूरत के मुताबिक रकम निकालने की छूट मिले।

 

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