दिल्ली-NCR में प्रदूषण: GRAP-3 लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, 15 नवंबर 2024: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। इस संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से ग्रैप-3 (GRAP-3) को लागू कर दिया है। GRAP-3 के तहत प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं, जिनमें सड़क निर्माण से लेकर वाहनों पर प्रतिबंध और स्कूलों की बंदी तक शामिल है। आइए जानते हैं कि GRAP-3 के तहत क्या बदलाव आएंगे और किन-किन चीजों पर पाबंदी होगी।

1. सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य पर रोक

GRAP-3 के तहत, प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से संबंधित कार्यों को भी रोक दिया गया है, क्योंकि इनसे धूल का उत्सर्जन होता है। सीमेंट, राख, ईंट, बालू और पत्थर जैसी सामग्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। इसके अलावा, वेल्डिंग और गैस कटिंग जैसे कार्यों को भी रोक दिया जाएगा, ताकि प्रदूषण की स्थिति और अधिक न बढ़े।

2. दिल्ली में वाहनों पर प्रतिबंध

प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए GRAP-3 के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के कारण दिल्ली-एनसीआर में लगभग 5 लाख वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, दिल्ली में अंतरराज्यीय बसों का संचालन भी बंद रहेगा, और केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को ही संचालन की अनुमति होगी। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है, क्योंकि ये वाहन पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं।

3. पानी, सीवर और केबल कार्यों पर पाबंदी

GRAP-3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, जमीन के अंदर केबल डालने और ड्रेनेज जैसी जरूरी निर्माण गतिविधियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन कार्यों से भी प्रदूषण फैलता है, खासकर जब इन्हें बड़े पैमाने पर किया जाता है।

4. स्कूल बंद, ऑनलाइन शिक्षा होगी जारी

दिल्ली में प्रदूषण के कारण बच्चों और युवाओं की सेहत पर असर न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए GRAP-3 के तहत स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि, 5वीं कक्षा और उससे ऊपर के सभी स्कूलों में कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से।

5. दिल्ली मेट्रो को बढ़ी जिम्मेदारी

दिल्ली मेट्रो को प्रदूषण के संकट से निपटने में मदद करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। GRAP-3 के तहत, दिल्ली मेट्रो को अब कुल 60 अतिरिक्त ट्रिप चलाने होंगे। इससे मेट्रो के यात्रियों को प्रदूषण की स्थिति में कम से कम अपनी यात्रा के लिए सड़कों पर जाने की आवश्यकता होगी। इससे यातायात का दबाव कम होगा और लोग सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करेंगे।

6. GRAP-3 क्या है और क्यों है जरूरी?

GRAP (Graded Response Action Plan) एक सरकारी योजना है, जिसे वायु प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग चरणों में लागू किया जाता है। यह योजना दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई है। GRAP-3 सबसे सख्त चरण होता है, जो तब लागू होता है जब प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो, जैसा कि फिलहाल दिल्ली में हो रहा है। इसके तहत प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं, ताकि लोगों की सेहत पर इसका असर कम हो।

प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें?

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, विशेषज्ञों ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो मास्क पहनें और धूल से बचने के लिए एहतियात बरतें। सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां भी जारी की हैं, ताकि लोग इस गंभीर प्रदूषण से बच सकें।

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