उत्तर प्रदेश सरकार ‘प्रयागराज महाकुंभ 2025’ की तैयारियों में जोर-शोर से जुटी हुई है। इस बीच, यूपी के डीजीपी मुख्यालय ने महाकुंभ के संबंध में सभी कमिश्नरेट को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिसकर्मियों की चयन प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, विशेषकर खान-पान और चरित्र को लेकर।
शराब और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की नहीं लगेगी ड्यूटी
पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुंभ मेले में तैनाती के लिए उन पुलिसकर्मियों का चयन नहीं किया जाएगा जो नियमित रूप से शराब और मांसाहार का सेवन करते हैं। एडीजी स्थापना संजीव सिंघल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह परंपरा 1950 से चल रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पुलिसकर्मियों को कम से कम तीन महीने तक प्रयागराज में रहना होगा, जहां शराब और मांसाहार उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए, ऐसे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
चरित्रवान पुलिसकर्मियों का चयन
महाकुंभ में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों के चयन में उनकी पृष्ठभूमि और चरित्र को प्राथमिकता दी जाएगी। पत्र में कहा गया है कि केवल बेदाग और साफ-सुथरे रिकार्ड वाले पुलिसकर्मियों को ही तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, उनकी सत्यनिष्ठा, छवि और चाल-चलन भी उत्कृष्ट होनी चाहिए।
पुलिसकर्मियों की उम्र संबंधी दिशा-निर्देश
डीजीपी मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की उम्र को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पत्र के अनुसार, महाकुंभ में तैनाती के लिए आरक्षियों की उम्र सामान्यत: 40 वर्ष होनी चाहिए। मुख्य आरक्षियों के लिए उम्र की सीमा 50 वर्ष और उपनिरीक्षकों तथा निरीक्षकों के लिए 55 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, ऐसे पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा जो प्रयागराज के मूल निवासी हैं।
स्वास्थ्य और व्यवहार की आवश्यकताएँ
महाकुंभ में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उन्हें व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, ताकि वे मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकें।