पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की जेल और 5 साल चुनाव लड़ने पर बैन की सज़ा भी मिली हैं। साथ ही इमरान पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और अगर इमरान इसका भुगतान नहीं करते तो उनकी जेल की सज़ा को 6 महीने तक बढ़ाया का सकता है। इसके तहत इमरान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इस समय उन्हें अटक जेल में कैद रखा गया है। हाल ही में इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा आरोप लगाया है।
पीटीआई ने हाल ही में इमरान को अटक जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। पीटीआई ने आरोप लगाया है कि इमरान को अटक जेल में स्लो पॉइज़न योजना के तहत धीरे-धीरे जहर दिया जा रहा है।
पीटीआई ने इमरान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। हालांकि इस फैसले में देरी हो रही है और इस वजह से पीटीआई ने दुःख के साथ आपत्ति भी जताई है।
कुछ दिन पहले ही इमरान की तरफ से उनके वकीलों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिहाई की याचिका लगाई है। इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। साथ ही इमरान ने निचली अदालत के फैसले को भी पूरी तरह से गलत और पक्षपातपूर्ण बताया है। साथ ही इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपनी सज़ा रद्द करने की भी अपील की है। इमरान ने निचली अदालत द्वारा दी गई सज़ा को कानून के खिलाफ बताया है।