केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर नकेल वाला बिल संसद में पेश किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस बिल को मंजूरी दी थी. संसद में पेश किए गए बिल को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024’ नाम दिया गया है. कहा जा रहा है कि आरोपी के दोषी साबित होने पर उसे 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद में पेश किए गए बिल में पेपर लीक कराने वाले माफिया और पूरे प्रकरण में शामिल अन्य दोषियों के लिए कठोर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. बिल में एक उच्च स्तर वाले तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो एग्जाम प्रोसेस को और अधिक सुरक्षित बनाने की सिफारिश करेगी.
जानकारी के मुताबिक, बिल के पास होने के बाद बनने वाला कानून केंद्रीय होगा, जिसके दायरे में सभी संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होने वाली एंट्रेस एग्जाम्स भी आएंगे. बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत अन्य राज्यों में पेपर लीक की खबरें आ चुकी हैं. कई बार आरोपियों के दोषी सिद्ध होने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की गई है.
अलग-अलग राज्यों में लगातार पेपर लीक की खबरों के बाद इस नकल पर नकेल वाली केंद्रीय कानून की जरूरत महसूस की गई. बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा था कि केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक लेकर आएगी. केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह के मुताबिक, बिल को लोकसभा में पेश किया गया है, जहां से पास कराने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. वहां से पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, फिर उनकी अनुमति के बाद ये कानून बन जाएगा.