राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यह याचिका केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहती है कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने केंद्र को नए वकील नियुक्त करने के लिए समय दिया

दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के प्रॉक्सी वकील से सरकार का रुख स्पष्ट करने को कहा। अदालत ने यह भी बताया कि वह इस मामले में सरकार के वकील की मदद लेकर ही कोई फैसला लेगी। कोर्ट ने केंद्र से नए वकील की नियुक्ति के लिए समय देने की भी मांग की, क्योंकि सरकार ने पहले इस मामले में वरिष्ठ वकील को नियुक्त किया था, लेकिन अब मामले की सुनवाई के लिए नया वकील नियुक्त करना होगा।

मामला क्या है?

यह मामला राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाए गए सवालों से जुड़ा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 6 अगस्त 2019 को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होने का हक है। स्वामी ने इस विषय पर मंत्रालय से कई बार जानकारी मांगी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अब इस मामले की स्थिति जानने के लिए याचिका दायर की है।

अगली सुनवाई कब होगी?

दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को होगी। अदालत ने इस दौरान केंद्र सरकार से पूरी जानकारी और नया प्रतिनिधि वकील पेश करने को कहा है, ताकि इस मामले में आगे की सुनवाई की जा सके।

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