अदालत ने राहुल गांधी को सुनाई दो साल के जेल की सजा , जानें पूरा मामला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें दो साल के जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि कांग्रेस नेता को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद बेल भी मिल गई। राहुल गांधी ने गुरुवार को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। महात्मा गांधी का हवाला देते हुए राहुल ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, और अहिंसा इसे पाने का एक तरीका है।

इस मामले को लेकर राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी (हिंदी में) ट्वीट किया और कहा, राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए भयभीत शक्तियां सभी हथकंडे अपना रही हैं, लेकिन मेरे भाई कभी नहीं डरे है, और न डरेंगे। हम सच बोलते हुए जीते हैं और हमेशा सच बोलेंगे और देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल की ताकत सच्चाई की ताकत है और उनके पीछे करोड़ों लोग हैं।

बता दें गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है। जिसके बाद महात्मा गांधी की एक उक्ति को कोट करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया।

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