AAP नेता संजय सिंह को बड़ा झटका, सभापति ने सांसद पद की शपथ से रोका, ये थी वजह

आम आदमी पार्टी को सोमवार को एक बड़ा झटका लगा है. जेल में बंद AAP नेता संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ली है, क्योंकि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. सभापति धनखड़ ने कहा है कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को जनवरी में AAP की ओर से राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए नामित किया था.

संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी ने ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण दास गुप्ता को भी राज्यसभा के लिए नामित किया है. संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. इसके लिए 1 फरवरी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि बाद में उन्होंने अपने आवेदन में संशोधन किया और संसद में केवल शपथ लेने के लिए जाने की अनुमति मांगी.

दिल्ली की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ाते हुए संजय सिंह को पुलिस हिरासत में संसद जाने और 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जेल अधिकारियों को संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए सुबह 10 बजे संसद ले जाने का भी निर्देश दिया था. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था.

इसके बाद AAP नेता ने 22 दिसंबर, 2023 को जमानत याचिका दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उन्होंने 3 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि शराब नीति में बदलाव से हुई अपराध की आय को लूटने में संजय सिंह का हाथ था, जिसे उन्होंने कथित तौर पर अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles