रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने वालों को बड़ी राहत दी है. RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के मास्टर डायरेक्शन में बदलाव को मंजूरी दी है. इसके तहत आरबीआई ने बैंक और नॉन बैंक द्वारा प्रबंधित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन सिस्टम में भुगतान करने की अनुमति दे दी है. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
इन्हें केवाईसी के बिना विभिन्न सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर भुगतान के लिए PPI जारी करने की अनुमति होगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा, बेहतर सुविधा और भुगतान में तेजी और किफायती सुविधा प्रदान करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भुगतान में सक्षम पीपीआई को जारी करने की मंजूरी दी गई है.
23 फरवरी को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर रोज देश में लाखों यात्रियों को अपनी सेवाएं देते हैं. यात्रियों के लिए डिजिटल तरीके से पेमेंट के तरीके को सुविधाजनक, तेज, किफायती और सुरक्षित बनाने के लिए देश के अधीकृत बैंक और नॉन बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन में भुगतान के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है.
इससे पहले पीपीआई जारीकर्ताओं को दिए गए अपने मास्टर निर्देशों में आरबीआई ने कहा था कि की जारीकर्ताओं को किसी भी बड़े पेमेंट उपकरण को जारी करने से पहले अनुमति लेनी होगी. अब इस नए आदेश के साथ पुराने दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाएगा.
2021 में, पीपीआई पर मास्टर दिशानिर्देश मूल रूप से आरबीआई द्वारा जारी किए गए थे. निर्देशों के अनुसार, पीपीआई ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें जमा किए गए पैसों की मदद से सामान या सेवाओं के लिए भुगतान या फिर पैसों का लेनदेन किया जा सकता है. पीपीआई में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सीधे बैंक की मदद से पैसा जमा किया जा सकता है.