गुजरात सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य, कानून लागू

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी. वहीं रविवार को गुजरात सरकार ने कहा कि वो नौकिरयों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करेगी. प्रदेश सरकार की एक विज्ञाप्ति के अनुसार गुजरात में सोमवार से सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा.

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आज से लागू

गुजरात सरकार ने एक विज्ञाप्ति में कहा ’14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकार नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.’ वहीं ये भी कहा गया कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिए भी प्रभावी होगी, जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो. ऐसे मामलों में दाखिला प्रक्रिया और नौकरियों के लिए नए सिरे से घोषणाएं की जाएंगी.

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यहां लागू नहीं होगा 10 फीसदी आरक्षण

वहीं विज्ञप्ति में कहा गया कि भर्ती या दाखिला प्रक्रिया, परीक्षा या फिर साक्षात्कार 14 जनवरी से पहले शुरू हो चुके हैं तो ऐसे में यहां 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा. वहीं गुजरात सरकार की इस घोषणा की निंदा करते हुए गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा कि इससे भ्रम फैलेगा. गौतरलब, है कि मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति की मुहर के बाद इसे पूर्ण सहमति मिल गई.

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