आप सांसद संजय सिंह को गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में झटका, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोपों के चलते गिरफ्तारी के बाद हाल ही में जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की एक अन्य मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में संजय सिंह की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में संजय सिंह ने शीर्ष अदालत से निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की गुहार लगाई थी। ये मानहानि मामला पीएम मोदी की डिग्री को लेकर आप सांसद संजय सिंह द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी पर की गई टिप्पणी के बाद दर्ज किया गया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का समन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता और उनकी डिग्री के संबंध में सवाल उठाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी पर भी व्यंगात्मक आरोप लगाए थे। इसी बयान को आधार बनाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में गुजरात की निचली अदालत ने आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें पेशी के लिए बुलाया था। इसके बाद संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी कि निचली अदालत के समन को रद्द कर दिया जाए। जिस पर हाई कोर्ट ने संजय सिंह को राहत न देते हुए निचली अदालत के समन को बरकरार रखा था।

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। आप सांसद की तरफ से कोर्ट में पेश हुईं रेबेका जॉन ने कहा कि संजय सिंह की तरफ से गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर जो बयान दिया गया उसमें मानहानि जैसा कुछ नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ये दलीलें दी जा सकती हैं। इतना कहते हुए शीर्ष अदालत ने संजय सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया।

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